भारतीय संविधान के प्रस्तावना, अधिकार और कर्तव्य।




प्रस्तावना -

"हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण (प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य )बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिको को ,सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ,तथा उन सबमे व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता )सुनिश्चित करने वाली बन्धुत्त्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई० को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। "

प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 

मौलिक अधिकार -

मूल संविधान में इसकी संख्या सात थी पर वर्तमान में छः ही हैं। 

  1. समानता का अधिकार (A -14 -18 )
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (A -19 -22 )
  3. शोषण के खिलाफ अधिकार (A -23 -24 )
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (A -25 -28)
  5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (A -29 -30 )
  6. संवैधानिक उपचार का अधिकार (A -32 )
  7. सम्पति का अधिकार अब (44 वें संशोधन अधिनियम 1978 )कानूनी  अधिकार है। 
मौलिक कर्तव्य -
  1. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाये रखना। 
  2. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 
  3. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शो को संजोना और उसका पालन करना। 
  4. देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाये जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। 
  5. धार्मिक,भाषाई,क्षेत्रीय सभी लोगो के बीच सद्भाव बनाये रखना तथा महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करना। 
  6. हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। 
  7. वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीवों सहित प्रकृतिक  पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखना। 
  8. वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद ,जाँच और सुधार की भावना विकसित करना। 
  9. सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 
  10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना।  ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुँचें। 
  11. 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच वाले अपने या अन्य बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना।   


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